UP Divyang Pension Yojana 2024: उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिव्यांगों के कल्याण हेतु इस योजना की शुरुआत की, जिसका नाम उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना है। आपको बता दे कि इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, जिसे प्रदेश के कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का 40% ज्यादा से शरीर दिव्यांगता का शिकार हो।
इस योजना के तहत दिव्यांग जनों को लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश की एकीकृत पेंशन वेबसाइट के जरिये आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी।
इस आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता, उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। जिसके लिए आपको पोस्ट के साथ अंत तक रहना होगा।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2024
उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के तौर पर शुरू की गई इस योजना के तहत ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिसको वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा बढाकर अब ₹1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। जिससे इनके जीवन स्तर में काफी बदलाव और राहत मिला है। संभवत आगे चलकर पेंशन राशि में 500 रुपए और बढ़ाकर प्रतिमाह ₹1500 किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ को नीचे व्यवस्थित तरीके से बताया गया है।
- इस योजना में लाभार्थियों को पहले ₹500 प्रतिमा पेंशन दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर प्रतिमाह 1 हजार रुपए कर दिया गया है।
- दिव्यांग व्यक्तियों को इस राशि से आजीविका चलाने के साथ व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- 40% से ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही इस योजना का लाभ आवेदक को दिया जाता है।
- इस योजना में आवेदन घर बैठे किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित पात्रता होने पर ही लाभ मिल सकेगा।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
- यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत है, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- दिव्यांग व्यक्ति के पास कार या बाइक नहीं होनी चाहिए।
- शारीरिक रूप से 40% दिव्यांगता होने पर ही योजना का लाभ मिल पाता है।
- इस योजना में आवेदन करने से पहले किसी अन्य प्रदेश की योजना में आवेदन नहीं किया होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक को इस योजना में आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को अपने पास एकत्रित कर लेना होगा।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% से ऊपर)
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज पूरी फोटो
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों को योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को नीचे तरीके से बताया गया है जिसको फॉलो करें –
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जहां होम पेज पर दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आवेदन पत्र में अपनी समस्त जानकारी को दर्ज करना होगा।
- जिसके साथ आपको आवश्यकता दस्तावेज को भी अपलोड करना है।
- और अंत में कैप्चा भरते हुए सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
इस प्रकार आपका आवेदन उत्तर प्रदेश की दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत संपन्न होता है। आवेदन के सत्यापित होने के पश्चात आपके बैंक खाते में दिव्यांग पेंशन की राशि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी।