PAN Card New Rule 2024: 1000 रुपये का जुर्माना! पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख

PAN Card New Rule 2024: पैन कार्ड और आधार कार्ड आजकल के समय में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके हैं। इनके बिना किसी भी वित्तीय कार्य को अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का नया नियम लागू किया है। यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने और पालन करने में लापरवाही करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

पैन कार्ड और आधार कार्ड का महत्व

पैन कार्ड (Permanent Account Number) और आधार कार्ड दोनों ही आपके वित्तीय और पहचान संबंधी दस्तावेज हैं। पैन कार्ड आपके सभी वित्तीय लेन-देन का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है और इसे आयकर विभाग के साथ जोड़ा जाता है। वहीं आधार कार्ड आपकी पहचान और पते का प्रमाण होता है।

पैन से आधार लिंक करने की अंतिम तारीख

जो लोग अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख है। इस तारीख तक यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको 1000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

लिंक नहीं होने पर जुर्माना

यदि आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, आप पर अन्य कानूनी धाराएं भी लग सकती हैं। इसलिए, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि बैंक से लेन-देन में किसी प्रकार की रुकावट न आए।

पैन कार्ड बिना नहीं होंगे ये काम

यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो यह किसी भी वित्तीय कार्य में उपयोगी नहीं रहेगा। आप ये काम नहीं कर पाएंगे।

  • आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
  • किसी भी बैंक में नया खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा।
  • बैंक से लोन लेना और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना संभव नहीं होगा।
  • किसी बड़ी खरीदारी के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, जो आप पूरी नहीं कर पाएंगे।

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है और आप इसे किसी वित्तीय कार्य में उपयोग करते हैं, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतना जुर्माना भरना पड़ सकता है।

पैन-आधार लिंक कैसे करें?

पैन को आधार से लिंक करना बहुत ही सरल है। इसके लिए इन स्टेप्स का पालन करें।

  1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  2. क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
  3. नई विंडो में अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
  4. ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
  5. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसे भरें और फिर “Validate” पर क्लिक करें।
  6. जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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