Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: सरकार दे रही है बेटियों की शादी के लिए ₹51000, करें आवेदन जल्दी।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश की निर्धन, गरीब, निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु सरकार इस योजना को संचालित कर रही है। इसके लिए बेटियों का विवाह संपन्न कराने हेतु ₹51000 की वित्तीय मदद दी जाती है। 

अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आर्थिक कमजोरी की वजह से बिटिया के विवाह करने में असमर्थ हैं। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता, दस्तावेज, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दी गई है। आप इसे पढ़ कर योजना में आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारीके लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें- 

Mukhymantri Kanya Vivah Yojana 2024 

इस योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवार अपनी बिटिया का विवाह करने हेतु सरकार के पास ₹51000 के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके साथ गरीब कन्याओं के विवाह के अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य 

मध्य प्रदेश की सरकार गरीब लोगों के लिए जो अपनी बिटिया के विवाह करने में असमर्थ हैं। उनके लिए इस योजना के तहत उनकी बिटिया का विवाह संपन्न कराया जाएगा। जिसके तहत उन्हें ₹51000 की आर्थिक मदद जाती है। योजना के तहत विवाह करने वाली कन्याओं की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। सरकार द्वारा संचालित इस योजना से बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने में भी सफलता मिल रही है। 

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ 

प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को कन्या विवाह योजना के तहत लाभार्थी बनने हेतु निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं। 

  • बिटिया की शादी के लिए सरकार की तरफ से 51000 रूपये की राशि प्राप्त होगी। 
  • गरीब परिवार अपनी बिटिया का विवाह आसानी से कर पाएगा। 
  • इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। 
  • इस योजना का तहत तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को भी पुनर्विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

MP Mukhymantri Kanya Vivah Yojana के लिए पात्रता 

योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता को ध्यान में रखना होगा- 

  • कन्या और उसके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। 
  • कन्या की उम्र 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 
  • इस योजना के तहत गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कर जाएगा। 
  • निराश्रित और विधवा महिलाये पुनर्विवाह के लिए पात्र होंगी। 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 

इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं। 

  • आधार कार्ड 
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • बैंक पासबुक 
  • वर और कन्या का जन्म प्रमाण पत्र 
  • तलाकशुदा के लिए तलाक का प्रमाण 
  • विधवा के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र 
  • बैंक पासबुक 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस कन्या विवाह योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताई गई है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें- 

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिंक पर क्लिक करें। 
  • आवेदन पत्र में अपना नाम, पता के साथ-साथ वर पक्ष के परिवार का भी पूरा विवरण दर्ज करना होगा। 
  • साथ में आवश्यक सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। 
  • सबमिट पर क्लिक करने का पक्ष आपका आवेदन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। 

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