Krishi Yantra Anudan Yojana 2024: भारत के किसानों की सहायता के लिए सरकार ने “कृषि यंत्र अनुदान योजना” (Krishi Yantra Anudan Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है, जिससे वे कृषि के काम को कम समय और श्रम में पूरा कर सकें।
कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों की सुविधा प्रदान करना है। इससे खेती की प्रक्रियाएं तेज और प्रभावी हो सकेंगी। योजना के तहत किसानों को खेती के काम में मददगार यंत्रों की खरीद पर आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी:
- ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (Drill/Seed cum Fertilizer Drill)
- डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो (Disc Plough/Disc Harrow)
- रोटावेटर (Rotavator)
- मल्टीक्रॉप थ्रेसर (Multicrop Thresher)
- रिज फरो प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर (Ridge Furrow Planter/Multi Crop Planter/Tractor Operated Ripper)
- चिजल प्लाऊ (Chisel Plow)
सब्सिडी का प्रतिशत
योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को यंत्र के लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को ये शर्तें पूरी करनी होंगी।
- किसान को राज्य का निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास आधार कार्ड या जन आधार कार्ड होना चाहिए।
- किसान के पास जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर.सी) होना चाहिए।
- किसान का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
- बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी आवश्यक है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें?
किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज किसान साथी पोर्टल (Rajkisan Sathi Portal) पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो वे नजदीकी ई-मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय किसान को खरीदे गए यंत्र का बिल दिखाना होगा। सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।